किसी एक वित्तीय वर्ष में ब्याज की कमाई यदि 40,000 से ऊपर है तो टैक्स कटेगा. सीनियर सिटीजन के लिए यह लिमिट 50,000 की है.
Income Tax Return: पिछले 2 वित्त वर्षों में IT रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों पर TDS अधिक दर से लगेगा जिनपर 50,000 रुपये या उससे अधिक की देनदारी है